इस्कॉन ब्रिज स्कैंडल: 5 सितंबर को तथ्य, प्रजनेश पटेल के खिलाफ आरोप तय

दोनों आरोपियों ने इस्कॉन ब्रिज पर हुए हादसे के मामले में अपने बचाव के लिए अहमदाबाद ग्राम अदालत में अपने कानूनी कागजात पेश किए हैं, जिसमें एक ही समय में नौ लोगों की मौत हो गई थी।

Update: 2023-09-03 08:33 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दोनों आरोपियों ने इस्कॉन ब्रिज पर हुए हादसे के मामले में अपने बचाव के लिए अहमदाबाद ग्राम अदालत में अपने कानूनी कागजात पेश किए हैं, जिसमें एक ही समय में नौ लोगों की मौत हो गई थी। इसके तुरंत बाद मुख्य लोक अभियोजक प्रवीण त्रिवेदी ने तात्या पटेल और प्रजनेश पटेल के खिलाफ सबूतों की एक सूची पेश की. अहमदाबाद ग्राम न्यायालय के जिला न्यायाधीश डीएम व्यास ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र सुनाने के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की है। हालांकि, कोर्ट में आरोपियों की दलीलों पर सुनवाई के बाद आरोप पत्र जारी किया जाएगा. बता दें कि तात्या पटेल और प्रजनेश पटेल ने मोबाइल और कार वापस पाने के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा ताथ्या पटेल ने पहले भी जेल लाइब्रेरी को जेल मैनुअल के मुताबिक पूरा करने की मांग की थी. इस्कॉन ब्रिज पर हुए भीषण हादसे में एक साथ नौ लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सात दिनों के अंदर आरोप पत्र पेश कर दिया. हालांकि, आरोपियों द्वारा कानूनी मुद्दे उठाकर मामले की प्रक्रिया को लंबा खींचा जा रहा है.

वहीं, ट्रैफिक पुलिस की आगे की जांच में कुछ सबूत इकट्ठा हुए हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में पेश किए जाने की संभावना है। साथ ही टाटाथ पटेल के साथ जगुआर कार में सवार उनके पांच दोस्तों समेत आठ लोगों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान फिलहाल सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में हैं.
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