अंतरराष्ट्रीय कबूतरबाज मास्टरमाइंड बॉबी पटेल की चार्जशीट के बाद जमानत नामंजूर

कबूतर मास्टरमाइंड भरत उर्फ ​​बॉबी के कार्यालय से एसएमसी द्वारा जब्त किए गए 79 पासपोर्ट में से 4 फर्जी पासपोर्ट मामले में अमेरिका में छिपे चरणजीत सिंह सहित 18 कबूतर प्रेमी भरत उर्फ ​​बॉबी पटेल के खिलाफ सोला थाने में शिकायत दर्ज की गई है.

Update: 2023-05-08 07:46 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कबूतर मास्टरमाइंड भरत उर्फ ​​बॉबी के कार्यालय से एसएमसी द्वारा जब्त किए गए 79 पासपोर्ट में से 4 फर्जी पासपोर्ट मामले में अमेरिका में छिपे चरणजीत सिंह सहित 18 कबूतर प्रेमी भरत उर्फ ​​बॉबी पटेल के खिलाफ सोला थाने में शिकायत दर्ज की गई है. पटेल।चार्जशीट के बाद गिरफ्तार किए गए भरत पटेल उर्फ ​​बॉबी पटेल की जमानत याचिका गांव की अदालत ने खारिज कर दी है अदालत ने नोट किया है कि जब आरोपी स्वयं झूठे और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नागरिकों को अवैध रूप से विदेश भेजने की साजिश का एक पक्ष है, तो मुकदमे के दौरान उसकी उपस्थिति की कोई संभावना नहीं है। आरोपी खुद भारत में हैं और वर्चुअल विदेशी नंबरों का इस्तेमाल कर एक-दूसरे के संपर्क में रहकर आपराधिक साजिश को अंजाम दिया है। अगर आरोपी को जमानत मिल जाती है तो कानून का डर नहीं रहेगा। और फिर से इस तरह के अपराध करने की आशंका रहती है।

गुजरात में कबूतर-अवैध नेटवर्क के मास्टरमाइंड भारत उफ्र बॉबी रामभाई पटेल से राज्य निगरानी सेल द्वारा 79 संदिग्ध पासपोर्ट, एक लैपटॉप और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए थे। एसएमसी द्वारा 79 पासपोर्टों का सत्यापन करते समय 4 पासपोर्ट डमी पाए गए। जिसमें अहमदाबाद में बॉबी के 4, मेहसाणा-गांधीनगर में 4, मुंबई में 3, दिल्ली में 5 और अमेरिका में 1 17 आरोपितों के साथ मिलकर पूरा घोटाला चला रहे थे. इसके बाद एसएमसी ने सोला थाने में अमेरिका में रहने वाले भरत उर्फ ​​बॉबी पटेल, चरनजीत सिंह सहित 18 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जो कबूतरबाजी में शामिल थे.इसी बीच भरत पटेल ने चार्जशीट के बाद जमानत के लिए अर्जी दी.जिसमें मुख्य जनता अभियोजक प्रवीण त्रिवेदी ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। जांच अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाए हैं और आरोप पत्र दाखिल किया है। अगर आरोपी को जमानत मिल जाती है तो कबूतरबाजी में शामिल आदतन, अंतर्देशीय और अंतरराष्ट्रीय आरोपी भाग जाते हैं। इसलिए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की जाए। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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