पाटन में राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर आचार संहिता को लेकर निर्देश दिये गये
पाटन जिले के राजनीतिक दलों से चुनाव आचार संहिता के संबंध में निर्देश को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अरविंद विजयन ने रविवार को जिला सेवा सदन में बैठक की अध्यक्षता की.
गुजरात : पाटन जिले के राजनीतिक दलों से चुनाव आचार संहिता के संबंध में निर्देश को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अरविंद विजयन ने रविवार को जिला सेवा सदन में बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को आचार संहिता के दौरान किन बातों का ध्यान रखना होगा? इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई.
इसमें पंपलेट, पोस्टर, म्यूरल्स छापने, पंपलेट, पोस्टर आदि छापने पर प्रतिबंध, वाहनों के प्रयोग, प्रचार-प्रसार पर चर्चा हुई. अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विज्ञापनों को सी और बी की घोषणा के साथ चोपनिया और म्यूरल्स की छपाई का विवरण छापने के तीन दिन के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना होगा। साथ ही इन खर्चों को उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में गिना जाना होगा. प्रचार-प्रसार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग नियमानुसार अनुमोदन के अधीन होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. जुलूस के लिए सभा की अनुमति लेनी होगी. मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा. बैठक में वाहन उपयोग के अन्य सुझावों पर भी चर्चा की गयी.