Rajkot राजकोट: जिले के वांकानेर में एक आवासीय घर में अलग-अलग दरों के 71,000 रुपये के नकली नोट मिलने के बाद पुलिस ने दो महिलाओं सहित तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया. अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाया और उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई. जबकि दो महिलाओं को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का आदेश दिया गया है.
कुल 71,000 रुपये के नकली नोट मिले: मामले की जानकारी के मुताबिक, सलमाबेन अब्दुलभाई दलपोत्रा को जामनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जामनगर एलसीबी टीम 11 सितंबर 2012 को घर की जांच करने के लिए वांकानेर आई थी। आरोपी अब्दुल के पर्स से 1000 रुपये के 14 नकली नोट, आरोपी अंजुमन अरबबी याशीन शेख के घर से 1000 रुपये के 7 नकली नोट, और आरोपी के घर के कमरे से 1000 रुपये के 50 नकली नोट सलमाबेन कुल मिले नकली नोट नंबर 71 को मिलाकर कुल 71,000 रुपये के नकली नोट मिकानेर सिटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और नकद रुपये जब्त कर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया. ले. इसके साथ ही वां
संदेह के तहत दो महिला आरोपियों को रिहा करने का आदेश: मामले की सुनवाई मोरबी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश साहब की अदालत में जिला लोक अभियोजक विजयकुमार जानी, सहायक लोक अभियोजक नीरजभाई कारिया और सहायक लोक अभियोजक संजयभाई दवे ने की, अभियोजन पक्ष ने 24 मौखिक और 47 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत । जबकि बचाव पक्ष ने 1 मौखिक व 1 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया. इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आरोपी अब्दुल जमालभाई दलपोत्रा को अवैध घोषित कर दिया. जबकि सलमाबेन जमालभाई दलपोत्रा और अंजुमन अरबी याशीन अली वाजिद अली शेख ने संदेह के तहत दो महिला आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया है।
किस धारा के तहत सजा: अदालत ने आरोपी अब्दुल जमाल दलपोत्रा को आईपीसी की धारा 489 (बी) के तहत दोषी ठहराया और उसे 10 साल की कैद और 70 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई भुगतान न करने पर अतिरिक्त 18 महीने की कैद का आदेश दिया गया है।