हाईकोर्ट ने मोरैया में हित की झूठी शिकायत की जांच पर रोक लगा दी

साणंद तालुक के मोरैया गांव के कंदास ओधवदास साधु ने सूदखोरी की शिकायत के खिलाफ चांगोदर थाने में हरदेव सिंह दशरथ सिंह वाघेला के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में दायर क्वोचिंग याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद जांच पर रोक लगा दी है.

Update: 2023-02-06 06:15 GMT

न्यूज़ क्रेडिट : sandesh.com

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। साणंद तालुक के मोरैया गांव के कंदास ओधवदास साधु ने सूदखोरी की शिकायत के खिलाफ चांगोदर थाने में हरदेव सिंह दशरथ सिंह वाघेला के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में दायर क्वोचिंग याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद जांच पर रोक लगा दी है.

चूंकि हरदेवसिंह के पास मोरैया की जमीन में अपनी पूंजी वापस करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए कांडास ने अपनी जमीन बेचने का फैसला किया और अदालत में याचिका दायर की कि उन्होंने इसके बदले में एक और राशि भी दी है। कांडास ने शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि उनकी पत्नी को 2017 में लकवा मार गया था। जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर, हरदेवसिंह वाघेला ने पुलिस शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और कहा कि पूरी शिकायत मनगढ़ंत है। शिकायतकर्ता की पत्नी का निधन वर्ष 2015 में हो गया था, फिर वह वर्ष 2017 में कैसे लकवाग्रस्त हो गई। इस शिकायतकर्ता के खिलाफ कोर्ट में सिविल सूट की कॉपी दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है।
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