हाई कोर्ट ने गुजरात राज्य के स्कूल संचालकों को दी बड़ी राहत

गुजरात न्यूज

Update: 2022-05-27 09:44 GMT
गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात राज्य के स्कूल संचालकों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने स्कूलों से सरकारी अनुदान की वसूली नहीं करने का आदेश दिया है.
इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा, ''स्कूलों को दिया गया सरकारी अनुदान वापस नहीं लिया जा सकता. यदि अनुदान गलती से आवंटित किया जाता है, तो भी आप इसे वापस नहीं ले सकते। अनुदान आवंटित संस्थान भ्रष्ट नहीं रहे हैं। शिक्षा पर खर्च किया गया पैसा वापस नहीं लिया जा सकता है। अनुदानित स्कूल सरकारी धन का लाभ उठा सकते हैं।
सरकारी अनुदान की वसूली के लिए शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट में आवेदन किया था
बता दें, सरकारी अनुदान की वसूली के लिए शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट में आवेदन किया था. सरकारी अनुदान को वापस लेने के लिए 2008 में अदालत में एक आवेदन दायर किया गया था। याचिका में कहा गया है कि स्कूलों को अनुदान अनावश्यक है। हर साल सरकार अनुदान प्राप्त स्कूलों को अनुदान आवंटित करती है।
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