गुजरात HC ने मानहानि मामले में केजरीवाल, संजय सिंह को अंतरिम राहत देने से इनकार किया
गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
दोनों राजनेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी, जब तक कि उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली उनकी पुनरीक्षण याचिका का निपटारा नहीं हो जाता।
न्यायमूर्ति समीर जे. दवे ने वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर जोशी, अरविंद केजरीवाल के वकील और लोक अभियोजक मितेश अमीन की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किया।
मानहानि का मामला केजरीवाल और सिंह द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दिए गए अपमानजनक बयानों से जुड़ा है।
अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने मामले में 11 अगस्त को दोनों राजनेताओं को तलब किया था।
5 अगस्त को, सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट अहमदाबाद ने उनकी पुनरीक्षण याचिका का निपटारा होने तक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
जवाब में, दोनों AAP नेताओं ने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपनी पुनरीक्षण याचिका पर शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना की।
दलीलों के दौरान, वरिष्ठ वकील जोशी ने कहा कि आम तौर पर सम्मन मामलों में व्यक्तिगत उपस्थिति को छोड़ दिया जाता है, खासकर जब कोई संवैधानिक पदाधिकारी शामिल होता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि देरी के लिए शिकायतकर्ता (गुजरात विश्वविद्यालय) जिम्मेदार था, न कि केजरीवाल।
जोशी ने अपनी राय व्यक्त की कि चूंकि मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी गई थी, इसलिए सत्र न्यायालय को पुनरीक्षण याचिका के निपटारे तक मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक लगा देनी चाहिए थी।
हालांकि, पीठ ने कहा कि केजरीवाल ने खुद पेश होने का वचन दिया था और इसलिए उन्हें अदालत के सामने पेश होने से बचना नहीं चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता जोशी ने जवाब दिया कि यह उपक्रम केजरीवाल को पुनरीक्षण याचिका दायर करने से वंचित नहीं करता है, और इन परिस्थितियों में, सत्र अदालत द्वारा कार्यवाही पर रोक लगा दी जानी चाहिए।