Gujarat गुजरात: अहमदाबाद में कई सोसायटियों का पुनर्विकास चल रहा है और कई सोसायटियों में इसके लिए बातचीत चल रही है। हालांकि, जब कोई सोसायटी या अपार्टमेंट पुनर्विकास के लिए जाता है, तो कुछ सदस्यों द्वारा आपत्ति जताई जाती है, जिसके कारण पूरा मामला अदालत में चला जाता है। ऐसे ही एक मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मौना भट ने पुनर्विकास पर आपत्ति करने वाले सदस्यों के खिलाफ फैसला सुनाया और उन्हें फ्लैट खाली करने का आदेश दिया। गोपीनाथ अपार्टमेंट को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी द्वारा याचिका दायर की गई थी जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय ने 11 सदस्यों को अपने फ्लैट खाली करने का आदेश दिया था ताकि पुनर्विकास का काम आगे बढ़ सके। सोसायटी के 95 प्रतिशत सदस्य पुनर्विकास के लिए खुश थे लेकिन पांच प्रतिशत सदस्यों ने आपत्ति जताई और मामला गुजरात उच्च न्यायालय पहुंच गया।
गुजरात उच्च न्यायालय ने सोसायटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। गोपीनाथ सहकारी आवा
स सोसायटी का गठन 1973 में वासणा में हुआ था और इसके पास 54 फ्लैट हैं पुनर्विकास के लिए सोसायटी द्वारा रियाना डेवलपर्स का चयन किया गया था और 2022 में प्रस्ताव पारित किया गया था। हालांकि, 11 सदस्य इससे खुश नहीं थे और पुनर्विकास पर आपत्ति जताई। पुनर्विकास का विरोध करने वाले सदस्यों ने प्रस्तुत किया कि निर्माण कार्य को सौंपने का प्रस्ताव सामान्य निकाय द्वारा नहीं बल्कि पुनर्विकास समिति द्वारा पारित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि फ्लैट अच्छी स्थिति में थे और उनकी मरम्मत की जा सकती थी। फ्लैट की संरचनात्मक स्थिरता पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं थी क्योंकि यह अस्पष्ट थी और इसलिए स्वीकार्य नहीं थी। उन्होंने कहा कि डेवलपर को आपत्ति करने वाले सदस्यों को समान सुविधाओं के साथ एक ही मंजिल पर स्थानांतरित करना चाहिए और नए फ्लैट के आकार और क्षेत्र का चयन करने में उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि डेवलपर द्वारा बैंक गारंटी प्रदान नहीं की गई है जिससे भविष्य में सोसायटी को नुकसान हो सकता है।
असहमति जताने वाले सदस्यों ने सोसायटी के आवेदन पर इस आधार पर भी आपत्ति जताई कि उसके पास सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार या नामित बोर्ड के समक्ष मुकदमा दायर करने का वैकल्पिक उपाय है और सोसायटी ने प्रस्ताव पारित किए बिना या सोसायटी के सदस्यों की सहमति प्राप्त किए बिना आवेदन शुरू किया है। हालांकि, सोसायटी ने दलील दी कि गुजरात फ्लैट्स स्वामित्व अधिनियम के सभी नियमों का पालन किया गया है और अधिकांश सदस्यों ने अपनी सहमति दी है। साथ ही यह निर्णय सभी सदस्यों को प्रस्तावित योजनाओं और डिजाइनों के बारे में सूचित करने के बाद लिया गया है। सोसायटी ने अपनी दलील में कहा कि गुजरात फ्लैट्स स्वामित्व अधिनियम की धारा 41ए की परिभाषा स्पष्ट है कि पुनर्विकास के लिए दो आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। एक यह कि इमारत 25 साल पुरानी होनी चाहिए और पुनर्विकास योजना को 75 प्रतिशत सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
उनके मामले में ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं। इसने आगे कहा कि अहमदाबाद नगर निगम को इमारत खाली करने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाना चाहिए और आपत्तिकर्ता को शांतिपूर्वक संपत्ति खाली करने का आदेश दिया जाना चाहिए। गुजरात उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुनी और उच्च न्यायालय ने पाया कि सोसायटी के अधिकांश सदस्यों ने पुनर्विकास के लिए सहमति दी थी और उसके बाद डेवलपर के साथ पुनर्विकास समझौता किया गया था। सोसायटी के 75 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की सहमति होनी चाहिए और इस मामले में 95 प्रतिशत सदस्य सहमत हैं। इसलिए विवाद का कोई सवाल ही नहीं है। न्यायालय ने कहा कि संरचनात्मक रिपोर्ट ने अपार्टमेंट की जीर्ण-शीर्ण स्थिति और इसके पुनर्विकास की आवश्यकता को उचित ठहराया है।