Gujarat: 104 स्थलों के आसपास ड्रॉन उड़ाने पर लगी रोक

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Update: 2022-05-03 18:49 GMT

राजकोट. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महत्वपूर्ण स्थल, वीवीआईपी आवास, अन्य सरकारी कार्यालयों, प्रतिबंधित क्षेत्रों समेत कुल 104 जगहों पर ड्रॉन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले में वीवीआईपी आवास, बिजली के सब स्टेशन, भादर डैम, वेणू, फुलझर, न्यारी-2 डैम, आजी-3 डैम, भादर डैम समेत अन्य डैम, बड़े पुल, खोडलधाम, वीरपुर स्थित जलाराम मंदिर, कामनाथ महादेव मंदिर, रामापीर मंदिर, पाटणवाव मात्री मंदिर, आईओसी पाइपलाइन, डेयरी, सब जेल, जेतलसर रेलवे स्टेशन, गोंडल बस स्टेशन आदि क्षेत्र शामिल है।


रिमोट कंट्रोल संचालित कैमरा लगाकर ड्रॉन उड़ाने पर लगाई है रोक
केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों को सूचना भेजी है, जिससे इन क्षेत्रों के आसपास ड्रॉन उड़ाने पर रोक लगाई जा सके। केन्द्र सरकार की ओर से 10 मई 2019 को इस बारे में एसओपी जारी की गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए रिमोट कंट्रोल संचालित कैमरा लगाकर ड्रॉन उड़ाने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा एरियल मिसाइल, हेलिकॉप्टर, रिमोट कंट्रोल माइक्रोलाइट, एयरक्राफ्ट या पैराग्लाइडर जैसे साधनों से देश-विरोधी गतिविधियों के संचालन की आशंका रहती है। इसलिए रोक लगाई गई है।
30 जून तक लागू रहेगी अधिसूचना
जिला कलक्टर अरुण महेश बाबू ने राजकोट ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा और निगरानी के तहत महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय-क्षेत्र, मंदिर, बाजार, डैम, डैम साइट, पुल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, मंदिर आदि के ऊपर ड्रॉन समेत अन्य उपकरणों को उड़ाने पर रोक लगाई है। अधिसूचना भंग करने पर सरकार के नियमानुसार जरूरी कार्रवाई की जाएगी। अधिसूचना मंगलवार से 30 जून तक लागू रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजकोट ग्रामीण पुलिस के पास है।

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