1 लाख का जुर्माना ठोका गया, रेल में पानी की बोतल के ₹5 अधिक लेना भारी पड़ा, पढ़ें पूरा मामला

Update: 2022-12-18 15:46 GMT
भारतीय रेलवे के अंबाला डिवीजन के एक कैटरिंग ठेकेदार को पानी की बोतल के नियत भाव की जगह पर अधिक दाम वसूल करना भारी पड़ गया है। जानकारी के अनुसार ठेकेदार के कर्मचारी ने एक यात्री से पानी की बोतल के नियत ₹15 के स्थान पर ₹20 वसूले। इस कारण ठेकेदार को ₹100000 का जुर्माना चुकाने की नौबत आई है।
बता दें कि रेलवे प्रशासन पिछले काफी समय से रेल यात्रा के दौरान कैटरिंग ठेकेदारों व अन्य द्वारा रेलवे के बनाए नियमों के उल्लंघन के प्रति काफी सख्त हो गया है। रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी ने अपने सभी वेंडर्स एवं ठेकेदार को उनके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों की दान की सूची दे रखी है और स्पष्ट किया गया है कि कोई भी ठेकेदार या वेंडर यात्रियों से नियत दाम से अधिक वसूल नहीं करेगा। यदि कोई भी वैंडर या ठेकेदार ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसका ठेका भी रद्द हो सकता है। आर्थिक दुर्गा जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
हालिया मामले में एक यात्री जो चंडीगढ़ से शहजहांपुर की यात्रा कर रहा था, को वैंडर ने पानी की बोतल 15 रुपये के स्थान पर 20 रूपये में दी। यात्री ने इस मामले का वीडियो बना लिया। उसने नियमों के उल्लंघन की सूचना आईआरसीटीसी से साझा की और विभागीय पड़ताल के बाद मामले में ठेकेदार के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है।

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