एएमसी सुविधा में फेल, नागरिकों को दें 25 फीसदी टैक्स रिफंड : हाईकोर्ट

अहमदाबाद शहर में जर्जर सड़कें, आवारा मवेशी, गंदगी से मच्छरों का प्रकोप और यातायात की बिगड़ती समस्या को लेकर हाईकोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर की गई है.

Update: 2022-08-19 04:30 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अहमदाबाद शहर में जर्जर सड़कें, आवारा मवेशी, गंदगी से मच्छरों का प्रकोप और यातायात की बिगड़ती समस्या को लेकर हाईकोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्देश दिया कि इस याचिका को पूर्व में इसी मुद्दे पर दायर जनहित याचिका के साथ जोड़ा जाए. इस मामले में आगे की सुनवाई 5 सितंबर को होगी. याचिकाकर्ता की मांग है कि अहमदाबाद नगर निगम को जर्जर सड़कों, आवारा पशुओं, खराब यातायात के मुद्दे पर उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा 2018 में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश का पालन करना चाहिए, एएमसी को सड़कों, जर्जर सड़कों की मरम्मत, वेतन भुगतान के संबंध में एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए. लोगों द्वारा एएमसी को विभिन्न कर लेकिन एएमसी लोगों को 25 प्रतिशत कर वापस देने और जिम्मेदार अधिकारियों से यह राशि जमा करने और उनके वेतन से कटौती करने, आवारा पशुओं और अवैध पार्किंग की समस्या को दूर करने में लापरवाही कर रही है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पूर्व में भी उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जर्जर सड़कों, आवारा पशुओं, यातायात की समस्या के समाधान के संबंध में विभिन्न निर्देश दिए थे. जिसमें एएमसी को हर दो महीने में सड़कों का निरीक्षण करना होता है और उच्च न्यायालय को इसकी स्थिति पर रिपोर्ट देनी होती है. हालांकि, एएमसी अपनी आदत के अनुसार इन निर्देशों की अनदेखी कर रही है। जिससे हालात यह है कि 10 जुलाई से शुरू हुई बारिश के चलते अहमदाबाद में गली और मुख्य सड़कों की हालत खस्ता हो गई है. सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं जिससे आधी सड़कें जाम हो जाती हैं, बारिश का पानी इन गड्ढों में भर जाता है और गंदगी भी जमा हो जाती है. इससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां मच्छरों के प्रकोप से बढ़ गई हैं। साथ ही हर जगह सड़कों पर आवारा पशुओं का अत्याचार असहनीय हो गया है.
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