Covid-19: सख्त हुआ गुजरात हाईकोर्ट, वादियों के प्रवेश पर रोक
गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर अपने परिसर में लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है
अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर अपने परिसर में लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है और वादियों के प्रवेश पर रोक लगा दी, जबकि जिनका व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जरूरी है उनके लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया। ये पाबंदियां बुधवार पांच जनवरी से प्रभावी होंगी।
मुख्य न्यायाधीश ने बुधवार से अदालत परिसर में स्थित सभी कैंटीनों को बंद करने का भी आदेश दिया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि अदालत परिसर में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए जांच अनिवार्य कर दी गई है, जिसमें सामाजिक दूरी के मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाना और चिकित्सा जांच दल के साथ सहयोग को अनिवार्य किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया, 'बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं के मामले में न्यायिक पुलिस प्राधिकारियों द्वारा बंदी को न्यायिक जिला अदालत के समक्ष इस तरह पेश किया जाएगा ताकि पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश ऐसे व्यक्तियों के साथ डिजिटल तरीके से बातचीत कर सकें।'
हाईकोर्ट ने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि बार पुस्तकालय, संदर्भ पुस्तकालय और सभी बार कक्ष हर दिन दोपहर एक बजे तक बंद हो जाएं और अधिवक्ताओं से अनुरोध किया कि वे किसी भी अदालत परिसर में बड़ी संख्या में न बैठें।
समय-समय पर जारी सरकारी सलाह का पालन करने के अलावा, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और हाथ मिलाने से बचने जैसे अन्य एहतियाती उपाय भी किए जाने चाहिए। गुजरात में सोमवार को सात महीनों में सबसे अधिक कोविड-19 के 1,259 नये मामले सामने आए थे।