कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपी की आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज कर दी

विशेष न्यायाधीश हरेश कुमार एच. ठक्कर ने 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 20 पेल्विक बम धमाकों और सूरत में 15 धमाकों की साजिश में शामिल डॉ. अबुफसल उफर अकरम उफर अनवर की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है.

Update: 2022-12-31 06:24 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। विशेष न्यायाधीश हरेश कुमार एच. ठक्कर ने 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 20 पेल्विक बम धमाकों और सूरत में 15 धमाकों की साजिश में शामिल डॉ. अबुफसल उफर अकरम उफर अनवर की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि पुलिस जांच के दस्तावेज देखकर आरोपी डॉ. अबुफैसल की ई-मेल आईडी में साजिश, जिहादी खेमा, सांकेतिक भाषा में लिखा जिहादी साहित्य प्रतीत होता है। पान्चो को व्यक्तिगत यात्राओं और अन्य स्थानों के माध्यम से शिविर में उपस्थित दिखाया गया था। चूंकि आरोपी के खिलाफ चार्जशीट में सबूत भी हैं, डिस्चार्ज अर्जी खारिज की जाती है।

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