राजकोट में इस दौरान मांस की बिक्री पर रोक लगाई गई रोक, जारी हुई अधिसूचना
गुजरात में राजकोट नगर निगम ने सावन माह के चार सोमवार के दौरान चिकन, मटन और मछली की बिक्री और भंडारण करने को प्रतिबंधित कर दिया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात में राजकोट नगर निगम (Rajkot Municipal Corporation) ने सावन माह के चार सोमवार के दौरान चिकन, मटन और मछली की बिक्री और भंडारण करने को प्रतिबंधित कर दिया है. यह प्रतिबंध 29 जुलाई से शुरू होगा और हिंदू त्यौहार जन्माष्टमी पर भी लागू रहेगा.
एक अधिसूचना में कहा गया है कि सावन के चार सोमवार एक, आठ, 15 और 22 अगस्त को बूचड़खाने बंद रहेंगे और इन तारीखों को मांस, मटन, मछली और चिकन की बिक्री और भंडारण पर रोक रहेगी.
22 जुलाई को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 19 अगस्त को जन्माष्टमी (भगवान कृष्ण के जन्म) के अवसर पर भी मांस की बिक्री की अनुमति नहीं होगी.
आरएमसी के ठोस कचरा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को अधिसूचना की पुष्टि की और कहा कि सावन के दौरान सप्ताह में एक दिन प्रतिबंध लागू रहेगा. सावन का महीना हिन्दू समुदाय के लिए पवित्र माना जाता है और भगवान शिव के भक्त उपवास रखते हैं और पूजा अर्चना और जलाभिषेक करते हैं.
आपको बता दें कि सावन का पावन महीना चल रहा है और हिंधू धर्म में मान्यता है कि सावन के महीने में मांस, शराब आदि चीजों का किसी भी तरह से सेवन नहीं करना चाहिए. कल सावन का दूसरा सोमवार था और इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में भगवान शिव के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी.