नगर पालिका निवासी को 10% टैक्स छूट, बकाया टैक्स में जुर्माना: नागरिकों को राहत

नागरिकों को राहत

Update: 2022-02-18 16:26 GMT
खबर है कि प्रदेश के नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी. साथ ही 31 मई से 20 मई तक ई-नगर के मोबाइल एप या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऐसी कर राशि का भुगतान करने वाले नागरिकों को अतिरिक्त 5 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा।
यानी डिजिटल लेनदेन करने वाले नागरिकों को कुल 15% रिटर्न का लाभ मिलेगा।
साथ ही यदि करदाता-नागरिक अपनी संपत्ति पर पिछले वर्षों के कर का बकाया 31 मार्च तक भुगतान कर देते हैं तो नोटिस शुल्क, ब्याज, जुर्माना, वारंट शुल्क की राशि शत-प्रतिशत माफ कर दी जाएगी। राज्य की नगर पालिकाओं के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत कर संग्रह से उत्पन्न राजस्व है। नगर पालिकाएं ऐसे कर राजस्व से शहर के विकास और नागरिकों को आवश्यक सेवाओं के प्रावधान के लिए भुगतान करती हैं।
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