धारा 163 लागू: उस्गाओ में Goa मीट कॉम्प्लेक्स के पास 10 जून 2025 तक सभाओं पर प्रतिबंध
GOA गोवा: अधिकारियों ने पोंडा के उसगाओ में गोवा मीट कॉम्प्लेक्स Goa Meat Complex के 4 किलोमीटर के दायरे में चार या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो 10 जून, 2025 तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 163 के तहत क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया था।
यह कदम पोंडा के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी के एक औपचारिक अनुरोध के बाद उठाया गया है, जिसमें आस-पास के क्षेत्र में संभावित गड़बड़ी की चिंताओं का हवाला दिया गया है। प्रतिबंध का उद्देश्य किसी भी गैरकानूनी सभा या शांति भंग को रोकना है।अधिकारियों ने जनता से आदेश का पालन करने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।