मडकाइकर रिश्वत मामले में FIR पर ACB की याचिका पर हाईकोर्ट ने काशीनाथ शेटे को नोटिस जारी
GOA गोवा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो Anti Corruption Bureau (एसीबी) की याचिका के जवाब में हाईकोर्ट ने कार्यकर्ता काशीनाथ शेटे और अन्य को नोटिस जारी किया है। एसीबी ने पूर्व मंत्री पांडुरंग मडकाइकर द्वारा लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए शेटे ने एसीबी की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "मुझे यह भी नहीं पता कि यह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है या भ्रष्टाचार ब्यूरो।" "निचली अदालत के निर्देश को चुनौती देने की क्या जरूरत थी? उन्हें जांच करनी चाहिए थी। वैसे भी, उन्हें आदेश पर स्थगन नहीं मिला। इस मामले की सुनवाई 1 जुलाई को होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे।" शेटे ने कहा कि अगर हाईकोर्ट निर्देश को बरकरार रखता है, तो एसीबी जांच जारी रखने के लिए बाध्य होगी। उन्होंने कहा, "हम अपना मामला रखेंगे और हाईकोर्ट में हम यह मामला जीतेंगे।"