डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख को पैनल ने नहीं छोड़ा: पुलिस ने अदालत से कहा

Update: 2023-09-17 08:15 GMT
दिल्ली पुलिस ने शनिवार को शहर की एक अदालत को बताया कि कई महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित निगरानी समिति ने बरी नहीं किया है।
मामले में सिंह के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं, इस पर बहस के दौरान पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष यह दलील दी।
विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया, "समिति ने सिफारिशें दी थीं, निर्णय नहीं... कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ये आरोप प्रमाणित नहीं हैं या झूठे हैं।"
उन्होंने अदालत से सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आग्रह करते हुए कहा कि महज इशारा भी आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल) के तहत अपराध हो सकता है।
Tags:    

Similar News

-->