पाक में बच्चों का पता लगाने के लिए फिल्म निर्माता संयुक्त सचिव से संपर्क कर सकते हैं :HC
विदेश मंत्रालय (MEA) ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि फिल्म निर्माता, जिसने याचिका दायर की है कि उसके परिवार को पाकिस्तान में जबरदस्ती रखा जा रहा है, मदद के लिए संयुक्त सचिव से संपर्क कर सकता है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को वापस पाने के लिए दर-दर भटक रहा है, हालांकि, उसे वरिष्ठ अधिकारियों से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।
पीठ ने 18 अगस्त को केंद्र से उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर जवाब देने को कहा था। मंत्रालय के वकील ने एचसी को बताया कि वह याचिका को प्रतिकूल तरीके से नहीं मान रहा था और निर्माता के वकील को संपर्क विवरण सौंप दिया।
केंद्र ने आगे कहा कि उसे मामले पर निर्देश लेने के लिए समय चाहिए। न्यायमूर्ति एन एम जामदार और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की खंडपीठ ने तब याचिकाकर्ता को उसके परिवार को वापस लाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सूचित करने को कहा। साथ ही, याचिकाकर्ता को अन्य आधिकारिक औपचारिकताओं के बारे में बताया जाना चाहिए, अदालत ने याचिका को स्थगित करते हुए कहा।
निर्माता के अनुसार, उनकी पत्नी और बच्चों को महिला के "प्रभावशाली परिवार" द्वारा बंदी बनाया जा रहा है। उनके बच्चों का वीजा अक्टूबर, 2021 में बहुत पहले समाप्त हो गया है, उन्होंने केंद्र से उनके परिवार की सुरक्षित वापसी की सुविधा के लिए अनुरोध किया।
NEWS CREDIT ;The Free jounarl NEWS