अपील दायर करने में देरी के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग की आलोचना
दिल्ली उच्च न्यायालय ने लगभग 500 दिनों की देरी के बाद अपील दायर करने के लिए आयकर (आई-टी) विभाग के प्रति कड़ी आलोचना व्यक्त की है।
अदालत ने कहा कि इस तरह की जानबूझकर की गई निष्क्रियता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इस तरह के आचरण के लिए अधिकारियों को दंडित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की खंडपीठ ने कहा कि पिछली न्यायिक घोषणाओं में देरी के मामले में सरकारी अधिकारियों के व्यवहार पर असंतोष व्यक्त करने के बावजूद, उनके रवैये में बहुत कम बदलाव आया है।
अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसी देरी अक्सर सरकारी अधिकारियों की ओर से अत्यधिक लापरवाही और कर्तव्यों की उपेक्षा के कारण होती है।
अदालत ने आगे उल्लेख किया कि इस तरह की देरी के हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, खासकर जब उनका उपयोग सीमाओं का फायदा उठाने और सरकारी अपीलों को खारिज करने के लिए किया जाता है, जिससे एक विशेष पक्ष को फायदा होता है।
न्यायाधीशों ने उदासीनता और लापरवाही के कारण न्याय से समझौता होने से रोकने के लिए लापरवाही से उचित परिश्रम की ओर बदलाव का आह्वान किया।
विचाराधीन मामला प्रधान आयकर आयुक्त द्वारा दायर एक आवेदन से संबंधित है, जिसमें आयकर अधिनियम के तहत अपील दायर करने में 498 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की गई थी।
अदालत ने सीमा के कानून का पालन करने के महत्व को इंगित करते हुए और सरकारी अधिकारियों को उचित तत्परता के साथ कार्य करने की आवश्यकता व्यक्त करते हुए आवेदन और अपील को खारिज कर दिया।
न्यायाधीशों ने यह उम्मीद करते हुए निष्कर्ष निकाला कि कानूनी प्रतिनिधि, जो अदालत में राजस्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने अधिकारियों को ऐसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बारे में शिक्षित करेंगे, पिछले मामले (भेरुलाल) का जिक्र करते हुए जो इसी तरह के मामलों से निपटते हैं।