मेकाहारा के सामने युवक को बेरहमी से पीटा, पुलिस ने निकाला जुलूस
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रायपुर। मौदहापारा थाना क्षेत्रांतर्गत मेकाहारा हॉस्पिटल के पास दो व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति को मारपीट करने का विडियो वायरल हुआ था। मारपीट की वायरल विडियो को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता पूर्वक लेते हुए थाना प्रभारी मौदहापारा को विडियों में दिख रहे व्यक्तियों की पतासाजी कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। जिस पर थाना प्रभारी मौदहापारा निरीक्षक प्रमोद सिंह के नेतृत्व में थाना मौदहापारा पुलिस की टीम द्वारा घटना स्थल पर जाकर घटना के संबंध में आस-पास के लोगों से पूछताछ करते हुए विडियों में दिख रहे व्यक्तियों की पहचान साहूपारा फाफाडीह गंज निवासी तरूण साहू, जितेन्द्र साहू उर्फ जित्तू एवं शक्तिनगर निवासी शाकिर अली के रूप में की गई।
टीम के सदस्यों द्वारा तीनों की पतासाजी कर पकड़कर पूछताछ करने पर पाया गया कि शाकिर अली अपनी मां के साथ मिलकर मेकाहारा अस्पताल के पास फल दुकान लगाता है तथा पास में ही तरूण साहू भी चाय का ठेला लगाता है जहां वह सिगरेट की भी बिक्री करता है। दिनांक 05.08.2023 को शाकिर अली तरूण साहू के चाय ठेला में सिगरेट पीने गया था जहां तरूण साहू का मामा जितेन्द्र साहू उर्फ जित्तू भी उपस्थित था, सिगरेट पीने के पश्चात् पैसा थोड़ी देर में दूंगा कहकर जाने लगा तभी तरूण साहू व उसके मामा जितेन्द्र साहू उर्फ जित्तू द्वारा शाकिर अली से सिगरेट के पैसे की मांग करने लगे जिस पर शाकिर अली मेरे पास चाकू है कहकर तरूण साहू व उसके मामा जितेन्द्र साहू उर्फ जित्तू को अश्लील गाली गलौच कर मारने की धमकी देने लगा तभी तरूण साहू एवं जितेन्द्र साहू दोनो शाकिर अली को अश्लील गाली गलौच करते हुए मारपीट करने लगे।
जिस पर प्रार्थी तरूण साहू की रिपोर्ट पर आरोपी शाकिर अली पिता शफीक अली उम्र 26 साल निवासी गली नं. 03 मस्जिद के पास शक्तिनगर थाना खम्हारडीह रायपुर के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 168/23 धारा 294, 506 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी शाकिर अली से 01 बटनदार धारदार चाकू जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
इसी प्रकार प्रार्थी शाकिर अली की रिपोर्ट पर आरोपी तरूण साहू पिता प्रताप साहू उम्र 19 साल निवासी साहूपारा फाफाडीह थाना गंज रायपुर एवं जितेन्द्र साहू उर्फ जित्तू पिता भागीरथी साहू उम्र 33 साल निवासी साहूपारा फाफाडीह थाना गंज रायपुर के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 169/23 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों के विरूद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत भी कार्यवाही किया गया। आरोपी शाकिर अली पूर्व में भी थाना खम्हारडीह एवं मौदहापारा से आर्म्स एक्ट के 04 अलग- अलग प्रकरणों में जेल निरूद्ध रह चुका है।