Durg. दुर्ग। जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। लक्ष्मी मार्केट स्थित शिव मंदिर के पास समोसा ठंडा होने की बात पर हुए विवाद के बाद दो युवकों ने एक युवक पर धारदार हथियार से कथित तौर पर लगातार वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक का रायपुर स्थित एम्स में उपचार जारी है। पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक घटना 22 अगस्त 2026 की रात की है।
आदर्श पारा सुपेला निवासी अर्चना नेवारे ने सुपेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके बेटे हिमांशु पर लक्ष्मी मार्केट स्थित शिव मंदिर के पास दो लोगों ने मारपीट करते हुए धारदार हथियार से हमला किया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हिमांशु रात करीब 10 बजे शिव मंदिर के पास बैठा हुआ था। इसी दौरान मोहल्ले के योगेश्वर वर्मा उर्फ बिच्छु और मनीष नोनहारे उर्फ पीला भाउ वहां पहुंचे। पुलिस के अनुसार इस दौरान हिमांशु ने शराब और बाद में समोसा तथा पानी लाने के लिए कहा था। रात करीब 11:15 बजे वापस आने के बाद शराब पीने के दौरान समोसा ठंडा होने की बात को लेकर उनके बीच विवाद शुरू हो गया।
देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने हिमांशु के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इसके बाद धारदार हथियार से उस पर कई वार किए गए। हमले में हिमांशु के सिर, गर्दन, पेट, पीठ और कमर में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद डायल-112 की मदद से घायल हिमांशु को शासकीय अस्पताल सुपेला पहुंचाया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए वहां से जिला अस्पताल दुर्ग और बाद में बेहतर उपचार के लिए रायपुर स्थित एम्स रेफर कर दिया गया। फिलहाल एम्स में उसका इलाज जारी है।
मामले की जानकारी मिलते ही सुपेला थाना पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए टीम लगाई। पतासाजी के दौरान पुलिस को दोनों आरोपियों के कृष्णा नगर क्षेत्र में मौजूद होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान योगेश्वर वर्मा उर्फ बिच्छु उम्र 22 वर्ष, निवासी कृष्णा नगर लोहार पारा सुपेला और मनीष नोनहारे उर्फ पीला भाउ उम्र 25 वर्ष, निवासी भीम नगर देवांगन मोहल्ला सुपेला के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल धारदार हथियार के संबंध में भी जब्ती की कार्रवाई की है।
सुपेला पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 1227/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 3(5) के तहत कार्रवाई की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना सुपेला प्रभारी एस.एन. सिंह, उपनिरीक्षक चितराम ठाकुर, सहायक उपनिरीक्षक गंगाराम रावत, आरक्षक दुर्गेश सिंह राजपूत और धर्मेंद्र सूर्यवंशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दुर्ग पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मामूली विवाद को हिंसक रूप न दें। किसी विवाद की स्थिति में कानून हाथ में लेने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें।
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