बिलासपुर bilaspur news। यस बैंक की सुपेला भिलाई शाखा में दो खातों से करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन के मामले में शासन का जवाब आने के बाद हाईकोर्ट High Court ने अब यस बैंक प्रबंधन yes bank management को भी नोटिस Notice जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
chhattisgarh news ज्ञात हो कि यस बैंक yes bank की उक्त शाखा से सन् 2016 से सन् 2020 तक संदिग्ध रूप से करोड़ों रुपये का लेन-देन होने के मामले में राज्य सरकार व आयकर विभाग द्वारा जांच नहीं करने को लेकर प्रभुनाथ मिश्रा ने अपने अधिवक्ता बीपी सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पूर्व की सुनवाई में आयकर विभाग ने बताया था कि मामले की जांच के लिए 20 से अधिक बार अलग-अलग लोगों से बयान दर्ज किए गए हैं। खाता अनिमेष सिंह के नाम पर है जो कारोबारी हितेश चौबे के पास काम करता है। विभाग ने हितेश चौबे का बयान दर्ज किया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अनिमेष सिंह एक सामान्य कर्मचारी है। उसके नाम पर खाते में आरटीजीएस से लेन देन हुए हैं। सिर्फ अनिमेष ही नहीं बल्कि आयकर विभाग के अनुसार भावेश ताम्रकार के नाम से भी लेनदेन किया गया है। ताम्रकार के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटाई जा सकी है। पिछली सुनवाई में शासन की ओर से इन खाताधारकों और ट्रांजेक्शन करने वालों के बारे में जानकारी दी जाएगी साथ ही बताया जाएगा कि यह रकम किसकी है। सरकार को हाईकोर्ट ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था। chhattisgarh
ताजा सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि यस बैंक प्रबंधन की ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिये लेन देन के बारे में अधिक जानकारी हासिल नहीं हो रही है। इस पर कोर्ट ने यस बैंक प्रबंधक को भी पक्षकार बनाते हुए उसे जवाब देने कहा है। मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।