साल 2023 में पत्नी का किया था मर्डर, पति को हुई आजीवन कारावास की सजा

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Update: 2024-10-18 03:01 GMT

कोरबा। चरित्र संदेह को लेकर पत्नी से विवाद करने के बाद डंडा से पीट कर हत्या कर दी। विवेचना कर पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मामला लेमरू थाना अंतर्गत 12 जुलाई 2023 का है। ग्राम गढ़ उपरोड़ा खालपारा निवासी पुरान सिंह कंवर अपनी पत्नी विश्वा बाई के साथ निवास करता था। पुरान अक्सर अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। 12 जुलाई को इसी बात को लेकर दोनों के मध्य विवाद हुआ, तब पुरान सिंह ने डंडा से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल पत्नी की मौत हो गई। पुरान ने पुलिस को गुमराह करते हुए बताया कि घटना दिनांक को वह सुबह आठ बजे खेत जोतने गया था, दोपहर 12 बजे घर आया तो पत्नी नहीं थी। सरई पत्ता तोड़ने जंगल गई थी। शाम चार बजे तक नहीं आने पर उसे ढूंढने जंगल गया। तब वह खेत किनारे बेहोश पड़ी मिली। उसे उठा कर घर लाया और होश आने पर खाना खिलाया। उसके बाद पत्नी विश्वा सो गई, तब वह मछली पकड़ने चला गया।

शाम को वापस आया, तब मोहल्ले की महिलाएं पत्नी की मालिश कर रही थी। बाद में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर शव का पोस्टमार्टम कराया, तब हत्या करने की बात सामने आई। जांच उपरांत पुलिस ने संदेह के आधार पर पुरान सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आखिरकार पुरान सिंह ने पत्नी की डंडा से पीट- पीट कर हत्या करने की बात स्वीकार की। विश्वा बाई के शव में लगे खून को कपडे व रूई से पोछने की जानकारी दी। पुलिस ने मामले में धारा 302, 201 के तहत कार्रवाई करते हुए पुरान सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्णकुमार द्विवेदी ने तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी चतुर्वेदी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया।

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