महासमुंद। अनुविभाग सरायपाली के अंतर्गत सहकारी समितियों के द्वारा संचालित 13 शासकीय उचित मूल्य दुकानों छिबर्रा(घाट), खैरझिटकी, कलेंडा, माधोपाली, गोहेरापाली, केना, लिमगाँव, परसकोल, जलपुर, छिबर्रा(गेर्रा), आवलाचक्का, कँवरपाली, बालसी का समर्पण किया गया था। उक्त सरकारी उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन किए जाने 06 सितम्बर 2022 को आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन की तिथि में वृ़िद्ध करते हुए नयी तिथि 19 अक्टूबर 2022 की गई है। इन दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है।
इन ग्राम पंचायतों में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत विकासखंड में स्थित वृहत्ताकार आदिम जाति बहुद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतो, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों से जो उचित मूल्य की दुकान के संचालन हेतु इच्छुक है। वे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ संस्था विहित प्रारूप एक में अपना आवेदन पत्र 19 अक्टूबर 2022 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय सरायपाली में कार्यालयीन अवधि में निर्धारित प्रारूप में जमा कर सकते है। सभी ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकान की आबंटन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत की जावेगी।