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Update: 2022-10-03 12:30 GMT

बालोद। छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश के समस्त निवेश क्षेत्रों में अनधिकृत विकास को नियमित करने हेतु जिला नियमितिकरण समिति का गठन कर अनधिकृत विकास, निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 लाया गया है।

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नगर तथा ग्राम निवेश के सहायक संचालक ने बताया कि उक्त अधिनियम द्वारा 14 जुलाई 2022 के पूर्व ऐसे सभी अनधिकृत निर्माण जो स्वीकृति के विपरीत या बिना स्वीकृति के बने हुए हैं, भवन स्वामी द्वारा स्वयं निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर नियमितीकरण किए जाने का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकाय क्षेत्रांतर्गत आने वाले ग्रामों के आवेदक नगरीय निकाय एवं जो ग्राम नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर एवं नगर निवेश क्षेत्रांतर्गत है ऐसे आवेदन कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, आमापारा बालोद प्रस्तुत करेंगे। आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा अधिसूचित दिनांक 14 जुलाई 2022 से एक वर्ष तक मान्य है। उपरोक्त अधिनियम के तहत समस्त प्रकार के विकास का नियमितिकरण किया जा सकेगा, यथा - आवासीय, शैक्षणिक, व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक, औद्योगिक इत्यादि। उन्हांेने बताया कि उक्त प्रक्रिया के संबंध में नगर तथा ग्राम निवेश बालोद कार्यालय द्वारा जिले के समस्त नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है।

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