बिना सीट बेल्ट लगाकर कार चला रहा था टीआई, एसपी ने लगाई फटकार

Update: 2022-09-18 04:59 GMT

दुर्ग। बिना सीट बेल्ट बांधे चालक शहर में कार नहीं दौड़ा सकेंगे। नियम की अवहेलना करने पर जुर्माना अदा करना होगा। दरअसल इन दिनों दुर्ग एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव एक्शन में है. वे देर रात शहर के कई इलाकों में दल-बल के साथ पेट्रोलिंग किया। इस दौरान शराब पीकर घूमने वाले पकड़े गए. तभी बलरामपुर में पोस्टेड टीआई सुरेंद्र उइके बिना सीट बेल्ट लगाए कार ड्राइव करते दिखा। इस दौरान एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने उन्हें जमकर फटकार लगाई और सीट बेल्ट लगाकर ही कार ड्राइव करने को कहा....देखें वीडियो 

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गाड़ी की बैकसीट पर सीट बेल्‍ट नहीं लगाते हैं तो सावधान!

कई राज्‍यों की ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटने शुरू कर दिए हैं। किसी कार की सीटिंग कैपेसिटी पहले से तय होती है, उसी के हिसाब से सीट बेल्‍ट्स होती हैं। मसलन, 4 सीटर कार में 4 सीट बेल्‍ट होंगी। दो आगे की सीट्स के लिए और दो पीछे की सीट्स के लिए। हमारे यहां पीछे की सीट पर दो के बजाय तीन-तीन, चार-चार सवारियां बिठा ली जाती हैं। सीट बेल्‍ट तो दो पैसेंजर्स के लिए ही है, ऐसे में तीसरा शख्‍स अगर बेल्‍ट नहीं लगाए होगा तो नियम के मुताबिक चालान कटना तय है। एक चालान तो सीट बेल्‍ट न लगाने के लिए कटेगा और दूसरा क्षमता से ज्‍यादा सवारी बिठाने (बैकसीट पर 2 के बजाय 3 पैसेंजर) का। अगर पीछे बैठी तीसरी सवारी बच्‍चा है तो भी सीट बेल्‍ट अनिवार्य है। ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्‍ती बढ़ गई है। बेहतर होगा कि आप एक बार ट्रैफिक नियमों का रिविजन कर लें नहीं तो तगड़ी चपत लगना तय है।


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