रायपुर में तीन आदतन अपराधियों को किया गया जिला बदर

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Update: 2025-11-21 11:44 GMT
Raipur. रायपुर। रायपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव सिंह ने पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेद सिंह की अनुशंसा पर जिले के तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के प्रभाव को रोकने के लिए की गई है। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के तहत दाण्डिक प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 21 नवंबर 2025 के अनुसार यह निर्देश दिया है कि यह तीनों अपराधी आदेश की
तिथि
से 7 दिवस यानी 27 नवंबर 2025 तक रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार की राजस्व सीमाओं से बाहर रहें। इसके बाद भी तीन माह तक यानी 20 फरवरी 2026 तक बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के इन सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तीनों अपराधियों में पहला है राहुल सेन, पिता संतोष मनसाना, उम्र 29 वर्ष, निवासी तिल्दा बस्ती, थाना तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर।

राहुल के विरुद्ध चैन स्नेचिंग, चोरी और नकबजनी जैसे गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। दूसरा अपराधी चंदन जैन, पिता कोमल जैन, उम्र 26 वर्ष, निवासी लर्रापारा नवापारा, थाना गोबरानवापारा, जिला रायपुर। चंदन के विरुद्ध बलवा, अवैध शराब बिक्री, मारपीट, गुण्डागर्दी और जुआ खेलने जैसे अपराध दर्ज हैं। तीसरा अपराधी शिवम ताण्डी उर्फ मच्छी ताण्डी, पिता बाबूलाल ताण्डी, उम्र 29 वर्ष, निवासी डॉ. राजेन्द्र नगर रावण पुतला के पास, थाना सिविल लाइन, जिला रायपुर। शिवम के विरुद्ध गाली-गलौज, मारपीट, चाकूबाजी, हत्या का प्रयास, चोरी और अवैध हथियार रखने से संबंधित अपराध पंजीकृत हैं। कलेक्टर ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में जिले में छह अन्य बदमाशों के खिलाफ भी समान जिला बदर की कार्रवाई की गई थी और अन्य अपराधियों के
खिलाफ
कार्यवाही प्रक्रिया जारी है। इस तरह की कार्रवाई से जिले में कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों को बल मिला है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसे आदतन अपराधियों के बाहर रहने का आदेश जिले में सामान्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों के आतंक को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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