काम दिलाने का झांसा देकर नाबालिगों को ले गए, शोषण के आरोप में 3 गिरफ्तार
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Kanker. कांकेर। जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र में दो नाबालिग बालिकाओं के शोषण से जुड़े गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार, 25 अगस्त 2026 को एक व्यक्ति ने थाना बड़गांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री और उसकी नाबालिग सहेली बिना बताए घर से कहीं चली गई हैं। परिजनों ने दोनों बालिकाओं की तलाश स्कूल, आसपास के क्षेत्रों और रिश्तेदारों के यहां की, लेकिन उनका पता नहीं चल सका। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने बालिकाओं की तलाश शुरू की।
विवेचना के दौरान 27 अगस्त को दोनों नाबालिग बालिकाओं के सकुशल घर वापस आने की जानकारी पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही बड़गांव पुलिस की टीम उनके घर पहुंची और आवश्यक पूछताछ एवं वैधानिक कार्रवाई शुरू की। पूछताछ के दौरान बालिकाओं ने पुलिस को बताया कि वे दोनों काम की तलाश में बस से केवटी गई थीं। पुलिस के मुताबिक, वहां उनकी मुलाकात आरोपी पुनीत जैन और व्यंकटेश्वर नायक से हुई। दोनों आरोपियों ने काम दिलाने का आश्वासन देकर बालिकाओं को भानुप्रतापपुर ले जाने की बात सामने आई। इसके बाद उन्हें ग्राम कर्रेगांव ले जाया गया।
पुलिस विवेचना में आरोप है कि आरोपियों और उनके साथी कन्हैया दास वैष्णव द्वारा दोनों नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस अधीक्षक कांकेर निखिल राखेचा के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पखांजूर राकेश कुर्रे के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पखांजूर कुलदीप बंजारे के पर्यवेक्षण में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी।
पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को उनके निवास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान व्यंकटेश्वर नायक पिता रविंद्र नायक, उम्र 22 वर्ष, पुनीत जैन पिता गोरेलाल जैन, उम्र 21 वर्ष और कन्हैया दास वैष्णव पिता गोविन्द दास वैष्णव, उम्र 30 वर्ष के रूप में हुई है। तीनों आरोपी ग्राम कर्रेगांव, थाना सिकसोड़, जिला कांकेर के निवासी बताए गए हैं। थाना बड़गांव में अपराध क्रमांक 24/2026 के तहत धारा 137(2), 64(1), 65(1), 3(5) बीएनएस तथा धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस की कार्रवाई में उपनिरीक्षक अनिल पालेश्वर, सहायक उपनिरीक्षक भोजराज मौर्य, प्रधान आरक्षक युवराज ध्रुव सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कांकेर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि नाबालिग बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। यदि कोई बच्चा बिना बताए घर से चला जाता है, किसी अज्ञात व्यक्ति के संपर्क में आता है या कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है, तो तत्काल नजदीकी थाने या पुलिस हेल्पलाइन पर सूचना दें।