राजधानी में अपराध और नशाखोरी पर अंकुश नहीं

Update: 2022-07-27 05:51 GMT

देशी कट्टा के साथ पकड़ाया गांजा तस्कर

जसेरि रिपोर्टर

रायपुर। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की टीम को अवैध रूप से पिस्टल व कट्टा रखकर घुमने वालों तथा इसकी अवैध तरीके से खरीदी-बिक्री करने वालों के संबंध में जानकारी एकत्र कर तस्दीक किया जाकर कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने व कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिविल लाईन क्षेत्र में एक व्यक्ति अपने पास कट्टा रखा है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध अभिषेक माहेश्वरी द्वारा एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम को आरोपी को कट्टे के साथ रंगे हाथ पकडऩे हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम रामकृष्ण तिवारी निवासी सिलतरा धरसींवा का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा रामकृष्ण तिवारी की तलाशी लेने पर उसके पास कट्टा एवं जिंदा कारतूस रखा होना पाया।

जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से कट्टा एवं जिन्दा कारतूस को अपने पास रखना बताया गया। जिस पर आरोपी रामकृष्ण तिवारी के विरूद्ध थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 460/22 धारा 25 आम्र्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 नग कट्टा एवं 01 नग जिंदा कारतूस जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई। आरोपी को कुछ दिनों पूर्व थाना धरसींवा क्षेत्र में गांजा के साथ गिरफ्तार कर थाना धरसींवा में नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेजा गया था, जिसमें आरोपी 25 जुलाई को ही जेल से रिहा होकर आया था। गिरफ्तार आरोपी - राम कृष्ण तिवरी निवासी भाटापारा सिलतरा, दुर्गा मंदिर के पास थाना धरसींवा रायपुर।

रेलवे स्टेशन में शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

रेसुब पोस्ट दुर्ग, मंडल टास्क टीम-2, जीआरपी दुर्ग के साथ संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन दुर्ग के माल धक्का पानी टंकी के पास एक व्यक्ति से 382 नग अंग्रेजी शराब जप्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक रेसुब पोस्ट प्रभारी एस के सिन्हा, उप निरीक्षक एस ए राव, उप निरीक्षक एम एल यादव, उप निरीक्षक सनातन थानापति (टास्क टीम दुर्ग) सउनि ए एच सरदार, प्रधान आरक्षक टी एम रेडी, प्रधान आरक्षक ए के मोर्या,आरक्षक एल के यादव, जीआरपी दुर्ग के साथ संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन दुर्ग के माल धक्का पानी टंकी के पास मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में मिला रोककर पूछताछ करने पर घबराने लगा पूछने पर अपना नाम स्वप्निल रामभाऊ भडगरे साकिन-सिद्धार्थ वार्ड वरोरा चंद्रपुर, थाना-वरोरा, जिला-चंद्रपुर (महाराष्ट्र) का रहने वाला बताया। तथा अपने पास रखे 2 नग नीले रंग का कार्टून को खोलकर दिखाने को कहने पर वह अपने दोनों कार्टूनों के अंदर से कुल 382 नग प्रति नग 180 एमएल का अंग्रेजी शराब मेकडाल नंबर 1 का जिसकी कुल कीमत 84000/- रुपया जिसे तस्करी कर बेचने के लिये ले जाना बताया। जीआरपी दुर्ग द्वारा अपराध क्रमांक 73/22 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

अवैध शराब बेचते युवक गिरफ्तार

तिल्दा नेवरा पुलिस पार्टी द्वारा अपराध विवेचना जुर्म जरायम पतासाजी हेतू इलाकाहाजा रवाना हुआ था दौरान बैकुण्ठ शराब भ_ी के पास पहुंचा था जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति स्कूल के पास भारी मात्रा में मोटरसाइकिल में एक काले रंग की बैग में शराब लेकर बिक्री हेतू ले जा रहा है कि सूचना तस्दीक पर मुखबिर के बताये अनुसार स्थान पर पहुंचा तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल के हेंडिल में एक काला रंग की बैग की तलाशी लेने पर बैग के अंदर 49 पौव्वा देशी मदिरा मशाला 180 रू.कुल मात्रा 8.820 बल्क लिटर प्रति पौवा 110/-कुल कीमत 5390/- को आरोपी पिताम्बर निषाद साकिन वार्ड क्र.01 सड्डू थाना धरसींवा जिला- रायपुर के कब्जे से बरामदगी कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

पुलिस का चेकिंग अभियान जारी अड्डेबाज और नशाखोरों पर नजर'

अपराधों की रोकथाम तथा सुरक्षा व शांति व्यवस्था के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपने-अपने अनुभाग के थानों के थाना प्रभारियों सहित अन्य पुलिस बलों के साथ थाना क्षेत्रों में पैदल पेट्रोलिंग कर भीड़-भाड़ वाले स्थान, सार्वजनिक स्थान/सूनसान स्थान में जमवाड़ा लगाकर नशा करने वालों, गुटबाजी/अड्डेबाजी करने वालों, संदिग्ध व्यक्तियों, असमाजिक तत्वों, संदिग्ध व्यक्तियों के वाहनों की डिक्की, धारदार/बटनदार चाकू रखकर घुमने वालों सहित आम स्थानों पर शराब पीने, शराब पीने हेतु स्थान उपलब्ध कराने, सार्वजनिक मैदान, पार्क, चौक-चौराहों एवं सार्वजनिक स्थान पर चार पहिया वाहन के अंदर बैठकर शराब पीने वालों की लगातार चेकिंग की जा रहीं है। चेकिंग के दौरान जो भी संदिग्ध पाए जाएंगे उनके विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।  

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