रायगढ़ । घरघोड़ा-धरमजयगढ क्षेत्र अंतर्गत रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा है, जहां कई स्थानों पर रेलवे ट्रैक के ऊपर लगे कॉपर कैटनरी बिजली तार चोरी की घटना सामने आ रही थी जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा एसडीओपी सिद्धांत तिवारी एवं थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित कुमार तिवारी को शीघ्र चोरियों पर अंकुश लगाने और आरोपियों पर कार्यवाही का निर्देश दिया गया था जिस पर थाना प्रभारी द्वारा मुखबिर सक्रिय कर सूचनाएं ली जा रही थी । इसी कड़ी में कल थाना प्रभारी को मुखबीर सूचना से मिली सूचना पर घरघोड़ा पुलिस ने ग्राम मुस्कुरा जंगल चौक चोक पारा के पास 4 संदिग्ध युवक- शशि भूषण बैरागी उर्फ छोटू, हरिदास बैरागी उर्फ बाबू, जागेश्वर राठिया उर्फ जग्गू और लखन राठिया को हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ पर घरघोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कई स्थानों से रेलवे ट्रैक के ऊपर लगे कॉपर कैटनरी तार चोरी का खुलासा हुआ, इन चोरियों के संबंध में माह जनवरी से अब तक थाना घरघोड़ा में 7 अपराधों दर्ज हैं । आरोपियों ने चोरी की कुछ सामग्री स्थानीय राहुल शर्मा निवासी शर्मा चौक घरघोड़ा और राजा पुष्टि निवासी वार्ड क्रमांक 10 घरघोड़ा जिला रायगढ़ के पास खपना बताया गया जिस पर दोनों युवकों को इन अपराधों में सह आरोपी बनाया है ।
आरोपियों ने मेमोरेंडम कथन पर बताया कि बीते 12 जनवरी को ये चारों एक राय होकर ग्राम बरकसपाली में चोरी की योजना बनाए और उसी रात बरकसपाली के रेल्वे लाईन के उपर लगे तांबा के बिजली तार को चोरी किया जिसके बाद दर्रीडीपा घरघोड़ा से ग्राम बनई के बीच, घरघोड़ा-बरभांठा के मध्य, घरघोड़ा- कारीछापर के मध्य, ग्राम कंचनपुर के करीब, दरीडिपा के पास, भालूमुडा-घरघोड़ा के मध्य दर्रीडिपा में रेलवे ट्रैक के ऊपर कॉपर कैटनरी वायर चोरी करना बताए है । आरोपी मेमोरेंडम बयान में बताये कि कुछ दिनों तक चोरी तार को घर में छिपा कर रखते थे फिर घूम-घूम कर फेरी कर कबाडी खरीदने वालों के पास करीब 300 किलो कॉपर को बेचे है जिससे एक बार ₹70,000 और एक बार ₹80,000 मिला जिसे आपस में बांट लिये । इसके अलावा आरोपियों ने एक बंडल तार (31 Kg) को राहुल शर्मा निवासी शर्मा चौक घरघोड़ा के पास तथा एक बंडल कॉपर कनैटरी तार (17.5Kg) को राजा पुष्टि निवासी हनुमान चौक घरघोडा के पास बेचना बताया है । आरोपियों को कॉपर कैटनरी वायर चोरी से संबंधित थाना घरघोड़ा अपराध क्रमांक 52, 100, 115, 125, 129, 136, 154/2014 धारा 379 आईपीसी+ 411, 34 आईपीसी एवं रेलवे संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा 1966 की धारा 3 क के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।
गिरफ्तार आरोपी-
(1) शशिभूषण बैरागी उर्फ छोटु पिता धरमदास वैष्णव उम्र 24 वर्ष सा. कोटरीमाल, थाना घरघोड़ा
(2) हरिदास बैरागी उर्फ बाबू पिता गोकुल दास बैरागी उम्र 19 वर्ष सा. कोटरीमाल, थाना घरघोड़ा
(3) जागेश्वर राठिया उर्फ जग्गू पिता लालाराम राठिया उम्र 19 वर्ष सा. रेंगालबहरी, थाना घरघोड़ा
(4) लखन राठिया पिता बाबूलाल राठिया उम्र 21 वर्ष सा. रेंगालबहरी, थाना घरघोड़ा
(5) राहुल शर्मा पिता प्रदीप शर्मा उम्र 30 वर्ष सा. शर्मा चौक घरघोड़ा, थाना घरघोड़ा
(6) राजा पुष्टि पिता बाबली पुष्टि उम्र 20 वर्ष सा. वार्ड क्र. 10 घरघोड़ा, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़