दंतेवाड़ा. जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में मरते दम तक दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विदित हो कि आरोपी ने 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी।
नाबालिग से अनाचार कर उसकी हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट दंतेवाड़ा ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। मामले में अभियुक्त बबलू कलमूम को दो बार आजीवन कारावास के साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक नीलिमा वर्मा ने बताया कि साल 2020 में बीजापुर जिले के जांगला थाने में 9 साल की बच्ची से रेप और उसके बाद गला दबाकर हत्या का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले में 19 गवाहों के बयान दर्ज कराये गए थे। साथ ही मामले की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट भी कराया गया था। अभियुक्त के इस कृत्य को न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने जघन्य अपराध मानते आरोपी को अलग-अलग धाराओं में दो बार आजीवन कारावास की सजा के साथ ही चार हजार रुपए का अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता के परिवार को सात लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने का फैसला भी न्यायालय ने दिया है।
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) शैलेश शर्मा दंतेवाड़ा ने अपने निर्णय में यह निष्कर्ष दिया है कि, अभियुक्त के द्वारा महज एक मासूम बालिका जिसकी उम्र 09 वर्ष थी के साथ बर्बरता पूर्वक उसके साथ बलात्संग जैसे घृणित अपराध कारित किया है और यही नहीं इसके बाद अभियुक्त के द्वारा उस मासूम बालिका की गला दबाकर हत्या भी कर दी गई है। ऐसी स्थिति में ऐसे अपराधियों के प्रति सहानुभूति अपनाया जाना मृतिका एवं उसके परिजनों को दंडित किये जाने के समान होगा, इसलिए अभियुक्त को अधिकतम दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से उसे धारा 302 में आजीवन कारावास एवं धारा-6 पॉक्सो एक्ट में मरते दम तक कारावास में रहकर सजा भुगतने का निर्णय घोषित किया गया है।