फार्म हाउस के मालिक को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, किया था ये कांड

CG NEWS

Update: 2022-09-16 02:49 GMT

बेमेतरा। बेमेतरा जिले में मजदूर युवती की मजबूरी का फायदा उठाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने एक साल बाद सजा सुनाई है। मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायधीश पंकज सिन्हा ने आरोपी फॉर्म हाउस मालिक को 10 साल की सजा सुनाई है। मामला बेरला थाना क्षेत्र का है।

दरअसल 24 जुलाई 2021 को बेरला थाना क्षेत्र स्थित एक फार्म हॉउस के मालिक ने मजदूर युवती की मजबूरी का फायदा उठाने की नीयत से उसे खाना बना दो कहते हुए धोखे से किचन में बुला लिया। फिर आरोपी ने युवती को अपनी हवश का शिकार बनाया। इस दौरान युवती के चिल्लाने के बाद अन्य मजदूर और युवती के पिता वहां पहुंचे।

इसके बाद आरोपी ने दरवाजा खोला। फिर युवती अपने परिजनों के साथ बेरला थाना पहुंची और आरोपी मालिक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले में फार्म हाउस के मालिक के खिलाफ धारा 342, 376 तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही थी। अब इस दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक दिनेश तिवारी ने पैरवी की।


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