जांजगीर चांपा। नाबालिक की अपहरण एवं हत्या के बहुचर्चित मामले में सक्ती जिले के विशेष न्यायाधीश पाक्सो बीआर साहू ने आरोपित प्रेमी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।अभियोजन के अनुसार दो मार्च 2022 को थाना जैजैपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 28 फरवरी की दरम्यानी रात नाबालिक लड़की को कोई बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है।
रिपोर्ट पर भादवि की धारा 363 के तहत अपराध कायम कर विवेचना शुरू की गई। इसके बाद लड़की का शव ग्राम चोरभटठी के डबरी तालाब में मिला। जिस पर जैजैपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी गोपाल सतपथी ग्राम चोरभटठी के घटना स्थल पहुंचकर निरीक्षण एवं गवाहों से पूछताछ शुरू की।
शव का तीन डाक्टरों की टीम के द्वारा पुलिस व कार्यपालिक दण्डाधिकारी की मौजूदगी में विडियोग्राफी के साथ पीएम कराया गया। शार्ट पीएम रिपोर्ट में मृत्यु की प्रवृत्ति हत्या होना बताया। प्रकरण में धारा 302 जोडकर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान ग्राम चोरभटठी एवं अन्य ग्राम के ग्रामीणों व स्वजन से पूछताछ की गई। पूछताछ में संदेही ग्राम चोरभटठी थाना जैजैपुर निवासी जवाहर चंद्रा पिता समारू राम चंद्रा का नाम आने से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपित प्रेमी युवक ने पुलिस को बताया कि वह नाबालिक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में था जिसकी जानकारी दोनों के स्वजन तथा गांव के लोगों को हो गई। 28 फरवरी 2022 को लड़की से मिलकर हत्या करने की साजिश कर तुम सुसाईड नोट लिखकर लाना हम दोनों भागकर आत्महत्या करेंगे कहकर लड़की से सुसाईड नोट लिखा लिया था।
28 फरवरी 2022 की रात्रि करीबन एक बजे लड़की को घर से भगाकर अपनी बाइक में बैठाकर डबरी तालाब चोरभटठी के पास ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। भगाकर शादी करने की जिद करने व नहीं मानने से लड़की के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करा देने की धमकी दी गई। इस डर से उसने लड़की के सीने में चढ़ कर अपने हाथ से उसके गला को दबा कर हत्या कर दी।