बैकुंठपुर। जातिगत गाली-गलौज और मारपीट करने समेत जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसमें दोनों को अलग-अलग धाराओं व एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में पुलिस ने 3 दिसंबर 2020 को प्रार्थी उदय सिंह ने आनी निवासी आरोपी सूरज व राजेश के खिलाफ जातिगत गाली-गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में सिटी कोतवाली में केस दर्ज कराया था।
मामले में 15 अप्रैल 2021 को पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई। इसमें राजेश देवगन को आईपीसी की धारा 294, 323, 324 में 1, 3 और 6 महीने की कठोर कारावास की सजा के साथ अर्थदंड और एक्ट्रोसिटी की विभिन्न धाराओं में 6-6 माह की सजा से दंडित किया है। वहीं आरोपी सूरजलाल को आईपीसी की धारा 323 के तहत 1 माह की कारावास समेत एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत 6 माह कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।