रायपुर। होली के दिन शराब दुकान खुलने के मुद्दे पर आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आबकारी नीति के तहत साल में 4 दिन शराब दुकानें बंद रखने का प्रावधान है। इसके अलावा कलेक्टर को भी वर्ष में 3 दिन दुकानें बंद रखने का अधिकार दिया गया है।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि कलेक्टर अपने विवेक के अनुसार दुकान बंद कराने का निर्णय ले सकते हैं। यदि कलेक्टर को लगता है कि होली के दिन शराब दुकानें बंद रखी जानी चाहिए, तो वे इस संबंध में आदेश जारी कर सकते हैं।
गौरतलब हैं कि, छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों को इस बार होली में शराब के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। इस बार होली में शराब की सभी दुकानें खुली रहेंगी। दरअसल, साय सरकार ने नई आबकारी नीति में पहले निर्धारित सात ड्राई डे में से तीन दिन समाप्त कर दी हैं। इनमें होली, मुहर्रम, महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी) भी शामिल है। इन तीन दिनों पर अब राज्य में शराब बिक्री पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। बाकी ड्राई डे पहले की तरह ही लागू रहेंगे।