सक्ति skti news। एक वर्ष के प्रकरणों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने शीघ्र-अतिशीघ्र निपटारे का आदेश दिया है। इसमें तत्कालीन तहसीलदार सक्ती मनमोहन प्रताप सिंह ने 9 प्रकरणों में से 1 प्रकरण पर ही कार्यवाही की। बाकी 8 में उन्होंने कोई रुचि नहीं ली।
तत्कालीन तहसीलदार सक्ती मनमोहन प्रताप सिंह के शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने की पुष्टि होने पर इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के विपरीत मानते हुए कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने संबंधित तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उसका जवाब तीन दिन के भीतर मांगा है। जवाब संतुष्टिजनक नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। cg big news