जशपुर। डीईओ संजय गुप्ता ने कुनकुरी विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला सेन्द्रीमुण्डा के सहायक शिक्षक विजय यादव को विद्यालय के छात्रों से हाथ, पैर, सिर दबवाना मसाज कराना एवं छात्रों द्वारा नहीं करने पर छात्रों को मारपीट कर विद्यालय से भगा देने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। डीईओ गुप्ता ने बताया कि बीईओ कुनकुरी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन व छात्रों के बयान के आधार पर यादव ने अपने विद्यालय के छात्रों से हाथ, पैर, सिर दबवाना मसाज कराना एवं छात्रों द्वारा नहीं करने पर छात्रों को मारपीट कर विद्यालय से भगा देना सही पाया गया।
संबंधित का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिसके कारण से विजय यादव सहायक शिक्षक (एलबी), शासकीय प्राथमिक शाला सेन्द्रीगुण्डा, विकासखण्ड कुनकुरी को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय बीईओ विकासखंड पत्थलगांव नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।