टैक्स चोर उद्योगपति 14 दिनों की हिरासत में भेजे गए, जीएसटी टीम करेगी पूछताछ
रायपुर। फर्जी फार्म बनाकर इनपुट टैक्स का लाभ उठाने वाले उद्योगपति संजय शेंडे को जीएसटी की टीम ने गिरफ्तार किया। संजय पर 10 करोड़ टैक्स चोरी करने का आरोप है। संजय शेंडे के खिलाफ सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69(1) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय जीएसटी टीम ने 11 अगस्त को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने 14 दिनों की हिरासत मंजूर की है। खुफिया जानकारी के आधार पर मैसस ज्योति ट्रेडिंग एंड कंपनी, मेसर्स क्लिफो ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स एस. एस. इंडस्ट्रीज और मेसर्स साई एंटरप्राइजेज, जो बिना किसी भी अंतर्निहित वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के नकली आईटीसी का लाभ उठाने और उपयोग करके जीएसटी की बड़े पैमाने पर चोरी में लगे हुए हैं के विरुद्ध फेक आई टी सी तथा अभियोजन सेल, सीजीएसटी रायपुर ने डिवीजनः बिलासपुर के अधिकारियो के साथ उपरोक्त फर्मों के परिसर में निवारक कार्रवाई की ।
जांच में पता चला कि संजय शेंडे, जो उपरोक्त सभी चार फजों को नियंत्रित कर रहे हैं. जी इनपुट टैक्स फ्रेडिट का लाभ उठाने में शामिल हैं। उन्होंने अस्तित्वहीन- फर्मों के माध्यम से 101 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया और उसका उपयोग किया नई दिल्ली स्थित 22 अस्तित्व तथा कार्यशील कमी ने पिता किसी अंतनिहित सामान और सेवाओं की आपूर्ति के नकली बिल तैयार किए है और मैसर्स ज्योति ट्रेडिंग कंपनी मलिको ट्रेडिंग कंपनी ससस एस एस एंटरप्राइजेज और मेसर्स साई इंडस्ट्रीज को जारी किए। अभियुक्त ने उपरोधार से अपने बाहरी जीएमटी दायित्य के भुगतान के लिए नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (किसी भी अतर्निहित वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के बिना का लाभ उठाया और उपयोग किया।
संजय शेड को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69(1) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय जीएसटी टीम द्वारा 11 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और अदालत में पेश किया गया और सीजेएम अदालत ने आरोपी की 14 दिनों की हिरासत मंजूर कर ली है।