तंजानिया खनन व्यवसाय में 1.90 करोड़ की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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Update: 2026-02-16 16:50 GMT
Raipur. रायपुर। कमिश्नरेट पुलिस ने तंजानिया देश में सोने की खदान/खनन के व्यवसाय के नाम पर 1.90 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले आरोपी यश राजेश शाह को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्रार्थी समर्थ बरडिया और उसके साथी मुकुल चोपड़ा को यह विश्वास दिलाया कि उसके पास तंजानिया में सोने की खदान है और उनके साथ भागीदारी (पार्टनरशिप) में निवेश कर लाभ कमाया जा सकता है। इसके बाद उसने सोची-समझी चाल के तहत प्रार्थियों से कुल ₹1,90,00,000 लेकर धोखाधड़ी की।
घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर थाना सिविल लाइन की टीम ने आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के लिए व्यापक जांच शुरू की। आरोपियों की पतासाजी के दौरान लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया और आरोपी मुम्बई एयरपोर्ट पर ट्रेस किया गया। आरोपी वियतनाम देश भागने की फिराक में था, लेकिन एयरपोर्ट पर दस्तावेज जांच में लुक आउट सर्कुलर लागू होने के कारण पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
पुलिस टीम ने आरोपी से पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। गिरफ्तारी के समय आरोपी के कब्जे से 01 नग आईफोन और पासपोर्ट जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 34/2026 धारा 420, 423, 467, 468, 120बी भादवि. के तहत कार्यवाही की गई है। जानकारी के अनुसार, दिनांक 21 जनवरी 2026 को प्रार्थी समर्थ बरडिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि यश शाह ने सोने की खदान का दिखावा कर झूठे तथ्यों के आधार पर भागीदारी अनुबंध कर निवेश करवाया। वास्तविकता यह थी कि यश शाह के पास तंजानिया में खनन का कोई अधिकार नहीं था। इसके बावजूद उसने प्रार्थियों से पैसे लेकर उन्हें लाभ का झांसा दिया।
थाना सिविल लाइन पुलिस ने प्रार्थी और गवाहों से विस्तृत पूछताछ के बाद आरोपी की गिरफ्तारी को प्राथमिकता दी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरोपी को मुम्बई एयरपोर्ट से ट्रेस कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी को रायपुर लाकर मामले की आगे की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय ठगी और शातिराना योजनाओं का उदाहरण है, जिसमें आरोपी ने विदेशी खनन व्यवसाय का नाम लेकर भारतीय निवेशकों से बड़े पैमाने पर रकम ठगी की। गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने डिजिटल और भौतिक साक्ष्य भी सुरक्षित किए हैं, जिससे आगे की जांच में मदद मिलेगी।
गिरफ्तार आरोपी: नाम: यश राजेश शाह पिता: राजेश शाह उम्र: 28 वर्ष पता: फ्लैट नं. 703, प्लाट नं. 40, शिल्पकला को-हाउसिंग सोसायटी, गोरादिया नगर, नीलकंठ के सामने, टावर पुलिस क्वाटर्स, घाटकोपर पूर्व, मुम्बई (महाराष्ट्र)
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की धोखाधड़ी की घटनाओं में नागरिक सतर्क रहें और किसी भी निवेश या व्यवसाय के संबंध में पूरी जानकारी और कानूनी दस्तावेजों की पुष्टि करें। पुलिस का यह कदम ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश है कि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर ठगी करने वालों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस गिरफ्तारी से रायपुर पुलिस की कार्यप्रणाली और अपराध नियंत्रण की दक्षता का प्रमाण मिलता है। पुलिस ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में जनता से भी अपील की गई है कि किसी भी तरह के निवेश या व्यापार में धोखाधड़ी के संकेत मिलते ही तुरंत संबंधित प्राधिकरण या पुलिस को सूचित करें।
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