जनता से रिश्ता ने अपने कल के ही अंक में गैस की कालाबाजारी का खुलासा किया था
जसेरि रिपोर्टर
रायपुर (जसेरि)। जिले में विस्फोटक नियंत्रक लाइसेंस के बिना घरेलू गैस का परिवहन किया जा रहा है। इन वाहन चालकों के पास परिवहन विभाग लाइसेंस भी नहीं रहता। मनमाने तरीके से इस तरह के अवैध परिवहन को किया जाता है। इसके बाद भी धड़ल्ले से इस गोरखधंधे को अंजाम दिया जा रहा है। खाद्य विभाग ने अवैध रूप से बिना आरटीओ विभाग के लाइसेंस और बिना विस्फोटक नियंत्रक लाइसेंस के घरेलू गैस के अवैध परिवहन के मामले में टेंकर मालिक और ड्राइवर को आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत खाद्य विभाग द्वारा मंदिर हसौद थाने में एफआइआर दर्ज करवाया है। अग्रिम कार्रवाई मंदिर हसौद पुलिस द्वारा कर रही है।
ज्ञात हो कि रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर खाद्य विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे और खाद्य निरीक्षक संदीप शर्मा ने मंदिर हसौद के टोल नाके पर 20 जून 2021 को वाहन टेंकर क्रमांक सीजी 07 बीटी 3572 को रोक कर पूछताछ किये जाने पर वाहन चालक संतोष देलढिया ने पहले तो टेंकर के खराब होने, कोरोना काल की जानकारी देकर वाहन को दुर्ग ले जाने की बात कही। इस पर खाद्य विभाग के अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने टेंकर के मीटर को देखा तो उसमें सात हजार किलो घरेलू गैस होने का प्रमाण मिला। अधिकारियों द्वारा वाहन चालक से पूछताछ किया जाने पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के कारण 500 गैस सिलेंडर में भरे जाने लायक 7 हजार किलो घरेलू गैस को टेंकर के साथ जब्त कर लिया गया था। इस संबंध में टेंकर मालिक कमलेश जैन और टेंकर चालक संतोष ढ़ेलडिया के खिलाफ आवश्यक वस्तु नियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। मंदिर हसौद थाने में धारा 289 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।