रायपुर। आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित IPS जीपी सिंह को केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त किए जाने की खबर आ रही है. बता दें कि राज्य सरकार ने जीपी सिंह की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की थी. इससे पहले भी राज्य ने चार अन्य आईपीएस अधिकारियों के साथ-साथ जीपी सिंह को बर्खास्त करने की अनुशंसा भेजी थी, तब केंद्र ने राज्य की अनुशंसा को खारिज कर दिया था. गौरतलब है कि 1 जुलाई 2021 की सुबह 6 बजे ACB-EOW की टीमों ने रायपुर, राजनांदगांव और ओडिशा में जीपी सिंह के सहयोगियों समेत उनके सभी ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था, जिसमें 5 करोड़ की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था.
इसके अलावा छापे के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले थे, जिसके आधार पर रायपुर कोतवाली में निलंबित IPS जीपी सिंह पर राज्य सरकार राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था, जिसका चालान कोतवाली पुलिस पहले ही कोर्ट में पेश कर चुकी है, जो कोर्ट में विचाराधीन है. आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में अनुपातहीन संपत्ति और भष्टाचार निवारण अधिनियम और धारा 201,467,471 के आरोप में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह का प्रकरण दर्ज है.
केंद्र सरकार ने निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में राज्य शासन की अनुशंसा पर की गई है। गौरतलब है कि 1 जुलाई 2021 की सुबह 6 बजे ACB-EOW की टीमों ने रायपुर, राजनांदगांव और ओडिशा में जीपी सिंह के सहयोगियों समेत उनके सभी ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था, जिसमें 5 करोड़ की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था।