रायपुर में बस संचालकों को सख्त चेतावनी, मनमानी जगह सवारी बैठाने पर होगी कार्रवाई
छग
Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने यात्री बस संचालकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। डीसीपी यातायात एवं प्रोटोकॉल डॉ. अर्चना झा ने बस संचालकों और ट्रैवल्स एजेंसियों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर स्पष्ट किया कि निर्धारित स्टॉपेज के अलावा कहीं भी बस रोककर यात्रियों को बैठाने और उतारने पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों के परमिट निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। इसके अलावा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों का संचालन भाठागांव बस स्टैंड से नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, डीसीपी डॉ. अर्चना झा की अध्यक्षता में दोपहर तीन बजे कालीबाड़ी स्थित यातायात कार्यालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई। इसमें क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आशीष देवांगन, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात रामकुमार बर्मन, सहायक पुलिस आयुक्त यातायात सतीश ठाकुर, सीमा अहिरवार और नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में रायपुर के अंतरराज्यीय बस स्टैंड से संचालित होने वाली बसों के मालिकों, संचालकों और बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। इस दौरान शहर की यातायात व्यवस्था, बस स्टैंड के संचालन और सड़कों पर बसों की अव्यवस्थित पार्किंग से होने वाली परेशानियों पर चर्चा की गई।
डीसीपी डॉ. अर्चना झा ने कहा कि बस संचालक निर्धारित स्थानों पर ही यात्रियों को बैठाएं और उतारें। बस स्टैंड से निकलने के बाद सड़कों या बुकिंग काउंटरों के सामने मनमाने तरीके से बस रोकने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे मामलों की शिकायत मिलने पर संबंधित बस चालक और संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में स्पष्ट किया गया कि शहर के अलग-अलग स्थानों पर संचालित ट्रैवल्स एजेंसियों के बुकिंग और रिजर्वेशन काउंटरों के सामने बस रोककर यात्रियों को नहीं बैठाया जाएगा। सभी बसों को निर्धारित स्टॉपेज और यातायात नियमों का पालन करना होगा।
ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों को लेकर भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। इन बसों का संचालन भाठागांव बस स्टैंड से नहीं किया जाएगा। साथ ही टूरिस्ट परमिट वाली बसें सामान्य यात्री बसों की तरह रास्ते में जगह-जगह रुककर यात्रियों को बैठाने या उतारने का काम नहीं करेंगी। प्रशासन ने बसों की छतों पर माल लादकर परिवहन करने पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। बस संचालकों को स्पष्ट किया गया कि यात्रियों की सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है।
जगदलपुर, धमतरी और गरियाबंद की ओर से रायपुर आने वाली यात्री बसों के लिए भी व्यवस्था निर्धारित की गई है। इन बसों को एमएमआई चौक के पास निर्धारित स्थान पर यात्रियों को उतारने की अनुमति होगी। इसके बाद एमएमआई चौक से पचपेड़ीनाका होते हुए भाठागांव चौक तक किसी भी स्थान पर यात्रियों को नहीं उतारा जाएगा। बसों को सीधे बस स्टैंड पहुंचना होगा। इसी तरह दुर्ग और भिलाई जाने वाली बसों को पचपेड़ीनाका चौक से यू-टर्न लेने के बाद भाठागांव चौक पर यात्रियों को बैठाने के लिए रुकने की अनुमति नहीं होगी।
बैठक में भाठागांव बस स्टैंड के भीतर खड़े खराब और कंडम वाहनों को हटाने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बस स्टैंड का इस्तेमाल गैरेज की तरह नहीं किया जाना चाहिए। अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यातायात विभाग ने चेतावनी दी कि जिन बस संचालकों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन पर तीन बार कार्रवाई हो चुकी होगी, उनके परमिट निरस्त करने की प्रक्रिया की जाएगी। अधिकारियों ने बस मालिकों से चालकों और परिचालकों को यातायात नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए।
बैठक में छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के अध्यक्ष एवं रॉयल ट्रैवल्स के संचालक सैयद अनवर अली, प्रदेश सचिव खेमराज साहू सहित साईं ट्रैवल्स, कसार ट्रैवल्स, शर्मा ट्रैवल्स, शुक्ला ट्रैवल्स, अमन ट्रैवल्स, अहमद ट्रैवल्स, आशीर्वाद ट्रैवल्स, नवीन ट्रैवल्स, राधेकृष्णा ट्रैवल्स, मुस्कान ट्रैवल्स, प्रांजल ट्रैवल्स, लक्ष्मी ट्रैवल्स, मां शारदा ट्रैवल्स, रेनबो ट्रैवल्स, पायल ट्रैवल्स और कांकेर रोडवेज के प्रतिनिधि शामिल हुए। बस संचालकों ने अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने, बस स्टैंड को व्यवस्थित रखने और शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने में सहयोग देने की बात कही। साथ ही चालकों और परिचालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किए जाने पर पुलिस की कार्रवाई में सहयोग करने का आश्वासन दिया।