Mahasamund. महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के दिशा-निर्देशन में जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिला खनिज अधिकारी फागुलाल नागेश के मार्गदर्शन में खनिज अमले ने ग्राम पीढ़ी (महानदी तट) क्षेत्र में अवैध रूप से रेत उत्खनन करते हुए एक चैन माउंटेड मशीन को पकड़ा। मौके पर मशीन चालक को तुमगांव थाना पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार, विगत दो दिनों से पीढ़ी क्षेत्र से अवैध रूप से रेत का परिवहन रायपुर जिले के करमंडी खदान की ओर रैम्प मार्ग के माध्यम से किया जा रहा था। यह गतिविधि मुख्य रूप से रात्रि के समय की जाती थी। खनिज अमले ने पहले से सूचना के आधार पर निगरानी रखी हुई थी। जैसे ही मशीन महासमुंद की ओर बढ़ी, टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसे रोक लिया और मौके पर आवश्यक दस्तावेज और मशीन की जांच की। कलेक्टर के निर्देशानुसार जब्त मशीन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
जिला खनिज अधिकारी फागुलाल नागेश ने बताया कि जिले में किसी भी स्थान पर अवैध खनन या अवैध परिवहन पाए जाने पर कठोर और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनिज उत्खनन रोकने के लिए खनिज अमला लगातार निगरानी रखेगा और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि अवैध रेत उत्खनन के कारण नदी तटों और पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। इससे जलमार्ग प्रभावित हो रहे हैं और स्थानीय जनता के जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कलेक्टर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के अनुचित दोहन को रोकना प्राथमिकता है। इसके लिए खनिज विभाग, पुलिस और संबंधित प्रशासनिक अमले को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इस कार्रवाई से यह संदेश स्पष्ट किया गया कि महासमुंद जिले में अवैध खनिज उत्खनन करने वाले कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। अवैध खनिज परिवहन की सूचना मिलने पर खनिज अमले की टीम तत्परता से कार्रवाई करेगी। साथ ही, जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी अवैध खनन या परिवहन की सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि आगे भी पीढ़ी और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में गुप्त निगरानी और रात्री-पालन की कार्रवाई जारी रहेगी। इस तरह की नियमित और सख्त कार्रवाई से अवैध खनन रोकने में मदद मिलेगी और कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा।