बिलासपुर। यात्री बसों को रोड में चलाने के लिए सात दिन के भीतर परमिट लेना होगा। संबंधित प्राधिकरण से परमिट प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। निर्धारित समय पर जो बस मालिक परमिट नहीं लेते हैं तो पूर्व में जारी परमिट को रद कर दिया जाएगा। साथ आवेदन को नस्तीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद बस चलाने में रोक लग जाएगी। यात्रियों को बैठाकर बस संचालित नहीं कर सकेंगे। नियम के विरुद्ध बस चलाते हुए पकड़े जाने पर बस जब्ती और मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्षेत्रीय परिवहन विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार छत्तीसगढ़ द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 72 के अंतर्गत नवीन स्थायी अनुज्ञा-पत्र व छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 81 के अंतर्गत यात्री बसों के परिचालन अनुज्ञा-पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन मंगाने के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
वाहन का वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र, बीमा प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र अपने स्वामित्व के समस्त वाहनों का कर चुकता प्रमाण-पत्र के साथ वाहन संबंधी अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सात दिन के भीतर नवीनीकरण व स्थायी अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। परमिट प्राप्त नहीं करने पर आवेदन को खरिज किया जाएगा। साथ ही नस्तीबद्ध करने की कार्रवाई की जाएगी।