परवेज कुरैशी हत्याकांड मामलें में 6 आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा

छग

Update: 2024-07-25 18:58 GMT
Rajnandgaon. राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर के चर्चित परवेज कुरैशी हत्याकांड के सभी 6 आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश थॉमस एक्का ने फैसला सुनाया है। हत्याकांड सितंबर 2020 में शहर के कंचनबाग में हुआ था। स्टेशन पारा में रहने वाले परवेज कुरैशी का दोस्त राजा श्रीवास के घर कंचनबाग में आना जाना था। परवेज ने राजा के घर के सामने शराब पीकर आए दिन गाली-गलौज करने वाले सलमान उर्फ विक्की खान सहित उसके दोस्तों को मना किया था। इसी बात का बदला लेने सलमान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर परवेज कुरैशी की
हत्या की योजना बनाई।

सितंबर 2020 में घटना वाली रात परवेज अपने दोस्त राजा के घर से खाना खाकर निकल रहा था। रात करीब 9.30 बजे थे। तभी हत्या की तैयारी के साथ मौजूद सलमान खान उर्फ विक्की, शेख सलीम, कार्तिक टेंबेकर, प्रेमचंद उर्फ बिट्टू, सीमोन पीटर और मुकुल नेताम ने तलवार, चाकू और दूसरे धारदार हथियार से परवेज पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी लोक अभियोजक नारायण कन्नौज ने की।
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