दुकानदार ने की महिला ग्राहक की हत्या, वजह का खुलासा

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Update: 2024-11-13 10:56 GMT

महासमुंद। आज दोपहर एसडीओपी महामसुंद मंजूलता बाज ने कंट्रोल रूम में पत्रपकार वार्ता लेकर जिले के ग्राम रायमुड़ा पटेवा में हुए कत्ल का खुलासा किया।उन्होंने बताया कि आरोपी को मृतका खीरबाई पर टोनही होने का संदेह था। मृतका और हत्यारे का निवास ग्राम अलग-अलग किंतु पास-पास में होने के कारण आरोपी मृतका दुकानदार की दुकान से डेली नीड्स के सामान खरीदता था। उसे लगता था कि जब-जब महिला की दुकान से कुछ खरीदकर गया, उसका परिवार बीमार हो जाता था। इसी शक में मृतका से एक दिन उसकी कहासुनी हुई और फिर उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को प्रेस ब्रीफ के बाद जेल दाखिल किया गया है।

पुलिस के अनुसार थाना पटेवा पुलिस थाने में प्रार्थिया आरती भोथली थाना अम्लेश्वर जिला दुर्ग ने 29 अक्टूबर की सुबह रिपोर्ट दर्ज कराई कि 28 अक्टूबर को रात्रि 10.30 बजे से 29 अक्टूबर की रात्रि 01.30 बजे के मध्य उसकी मां खीरबाई उर्फ राजकुमारी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने मार डाला है। उसके गले में धारदार हथियार से प्राणघातक हमला की गई है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना पटेवा में मर्ग धारा 194 के तहत अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 103-1 पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया। पुलिस की टीम ने जाांच पतासाजी के लिए मुखबिर लगाये थे।

12 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी जीतराम निर्मलकर ग्राम झाखरमुड़ा थाना पटेवा जिला महासमुंद ने स्वीकार किया कि खीरबाई उर्फ राजकुमारी पटेल की हत्या की है।

उसने पुलिस को बताया कि आए दिन वह आरोपी से गाली गलौज करती थी। बच्चों के लिए मृतका के दुकान से जब भी सामान खरीद कर घर ले जाता था, बच्चों की तबीयत खराब हो जाती थी। इसी बात को लेकर मन में हमेशा खीरबाई पर टोनही होने का संदेह रहता था। लगता था कि वह मेरे बच्चों पर जादू-टोना करती है। घटना दिनांक को खीरबाई उर्फ राजकुमारी पटेल की हत्या करना स्वीकार किया। बताया कि एक लोहे के धारदार कत्तल से खीरबाई का कत्ल कर दिया। कत्तल को घर में चुपा दिया ताकि किसी को संदेह न हो सके। हत्या के बाद मृतका का पोन उठाकर ले गया ताकि लोगों को लगे कि यह चोरी का मामला है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कत्तल को बरामद कर हत्या करने के बाद मृतिका के घर से आरोपी द्वारा उठाकर ले गये वीवो कंपनी का टच स्क्रीन मोबाइल को जब्त कर थाना पटेवा में अपराध धारा 103-1 के तहत् कार्रवाई कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।


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