बेमेतरा जिले में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Update: 2022-01-05 12:07 GMT

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के दिशा-निर्देश के परिपालन में कलेक्टर श्री विलास भोसकर संदीपान के निर्देशन मे अपर कलेक्टर डॉ. अनिल पाजपेयी ने एक आदेश जारी कर कोविड-19 एवं नये वेरियन्ट ओमिक्रान के संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार को दृष्टिगत रखते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है जिसमें जिला बेमेतरा राजस्व सीमा अंतर्गत सभी प्रकार के जूलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक (विवाह आयोजन एवं अन्त्योष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)/सांस्कृतिक/धार्मिक एवं खेल-कूद आदि से संबंधित वृहद आयोजनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है।

जिले अंतर्गत सभी होलसेल दुकानें, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेन्ट्स, स्वीमिंग पूल आडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जावे, साथ ही 200 व्यक्तियों से अधिक उपस्थिति होने पर इस कार्यालय से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क/फेस कवर का उपयोग व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन अनिवार्य होगा। समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक आयोजन न करें, अत्यधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुये अथवा विडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित करें। सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़ बाजारों, समस्त दुकान संचालक एवं ग्राहकों को मास्क/फेस कवर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। मास्क/फेस कवर नहीं पहनने वालों के खिलाफ नगरीय निकाय के अधिकारी, पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही की जावेगी। जारी आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दण्डनीय होंगे।

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