छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लगाई जा सकती है धारा 144 लागू, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

Update: 2021-03-24 16:48 GMT

रायपुर। राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में आज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बैठक में अधिकारियों को राज्य स्तरीय निर्देश दिए गए हैं. होली मिलन का कार्यक्रम सार्वजनिक उत्सव के रूप में न करते हुए घरों में किया जाए. सार्वजनिक कार्यक्रमों को किए जाने की अनुमति न दी जाए. सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद कार्यक्रम नहीं करने के निर्देश जारी किए जाए. सभी जिलों में धारा-144 लगाने की कार्यवाही की जा सकती है. व्यक्तिगत/एकल रूप से धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार का सामूहिक कार्यकम नहीं किया जाए. मेलों और समारोह का आयोजन नहीं किया जाए. मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारियों से अनुरोध किया जाए कि वे मास्क अनिवार्य रूप से लगाएंगे, तो आमजन भी मास्क लगाने के प्रति जागरूक होंगे.




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