कर्नाटक। हिजाब बैन को लेकर कर्नाटक HC के फैसले के खिलाफ छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि होली की छुट्टी के बाद इस मामले को सुनवाई के लिए लगाया जाएगा. दरअसल, छात्राओं ने याचिका में दलील दी है कि संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हिजाब पहनना उनका अधिकार है. आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है. इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है. कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं. याचिकाकर्ता की ओर से वकील संजय हेगड़े पेश हुए थे.